कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : जानें, कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज !
किसानों को खेती के लिए कृषि यंत्रों की अहम भूमिका होती है। कृषि यंत्रों की सहायता से खेती और बागवानी का काम कम समय और खर्च में पूरा किया जा सकता है। किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से पीएम कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। इसके तहत अलग-अलग राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करते हैं। अभी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से पावर हैरो, हैप्पी सीडर /सुपर सीडर, पैडी (राईस) ट्रांसप्लांटर सहित छह यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
किसानों को मांग के अनुसार श्रेणी के तहत उक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। आज हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन के लिए दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया सहित धरोहर राशि के बारें में जानकारी दे रहे हैं।
क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश !
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल बनाया गया है। यहां समय-समय पर किसानों से कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। जिसकी सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ विशेष कर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। जिसमेें अनुसूचित जाति, जन जाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
किन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी !
मध्यप्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी के तहत राज्य के छह यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कृषि यंत्र पावर हैरो, हैप्पी सीडर /सुपर सीडर, हे रेक, न्यूमेटिक प्लांटर, पैडी (राईस) ट्रांसप्लांटर है।
कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी !
मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को जमा करानी होगी धरोहर राशि !
उपरोक्त कृषि यंत्रों के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को 5 हजार रुपए की धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्रों के नाम पर बनाए जाएंगें स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि किसी आवेदक द्वारा धोखा देने उद्देश्य से गलत अभिलेख बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर लगाया जाता है, तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
उपरोक्त कृषि यंत्र वर्तमान में ‘’मांग अनुसार श्रेणी’’ में सम्मिलित है, इसलिए कार्यालय में मांग प्रस्तुत करते समय आवेदकों से प्राप्त धरोहर राशि के ड्राफ्ट उनके प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जमा रहेगा तथा उसके उपरांत कृषकों को वापस लौटा दिया जाएगा।
पूर्व सूची में सम्मिलित पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र हेतु ड्राफ्ट की बाध्यता नहीं होगी।
कृषि यंत्र: पावर हैरो, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर पर मिलेगी 50% सब्सिडी...!
2022-02-17 14:43:44
Admin










