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कर्नाटक सरकार ने कुक्कुट पालन के लिए कृषि भूमि के उपयोग में छूट देने वाला परिपत्र जारी किया।



बेंगलुरु (कर्नाटक), 8 नवंबर (एएनआई): कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया जिसमें मुर्गी पालन के लिए कृषि भूमि के उपयोग को भूमि रूपांतरण से छूट दी गई।

भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 2-(ए)(1)(डी) में कुक्कुट पालन को 'कृषि' के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए निर्णय आगे आया है।

भू-राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 95(2) कृषि भूमि के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग के संबंध में किसान को कृषि भूमि या उसके एक हिस्से को किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के पास आवेदन करने की अनुमति देता है।

जानकारी के अनुसार पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान की ओर से इसे काफी पहले पेश किए जाने के कारण इसका प्रारंभिक प्रस्ताव लंबित था।